सतना :जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र के बेलहटा पांडे टोला निवासी अरुणेश कुमार पांडे को पत्नी सीता देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक रमेश मिश्रा ने की।अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से चार बैंकों से कर्ज लिया था।
जब पत्नी विरोध करती तो आरोपी शराब पीकर मारपीट करता और चरित्र पर संदेह जताकर उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था। 25 जुलाई 2020 को आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और करंट से मौत की झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन पोस्टमार्टम में दम घुटने और गले की चोट से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
