सतना: बहुचर्चित डिंपल सिंह हत्याकांड में अमरपाटन के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार दुबे की अदालत ने दो आरोपियों स्वामीदीन कुशवाहा और रामचरण कुशवाहा को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 16 जनवरी 2018 को आरोपियों ने बोलेरो से आकर डिंपल सिंह के साथ मंदिर के पास मारपीट की और जब अन्य लोग पहुंचे, तो डिंपल को गाड़ी में जबरन ले जाकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने मेडिकल दस्तावेज और गवाहों के आधार पर अपराध प्रमाणित किया।
