चिन्नास्वामी भगदड़ मामला: कर्नाटक सरकार ने पुलिसकर्मियों का निलंबन किया रद्द

बेंगलुरु, 28 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक सरकार ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दो वरिष्ठ अधिकारियों और दो अन्य पुलिसकर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया।

इन सभी को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ को लेकर निलंबित किया गया था। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुयी थी। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(7)(सी) के तहत आईपीएस बी दयानंद, और शेखर एच टेक्कन्नावर का निलंबन आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल कर दिया गया है, हालाँकि उन्हीं नियमों के नियम आठ के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इसी तरह, राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य पुलिस (अनुशासनात्मक कार्यवाही) नियम, 1965 के नियम 5(5) के तहत पुलिस उपाधीक्षक सी. बालकृष्ण और पुलिस निरीक्षक ए. के. गिरीश का निलंबन भी रद्द कर दिया है। दोनों अधिकारियों को आगे की जांच तक ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया है।

इन अधिकारियों को इस साल की शुरुआत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ की घटना के बाद निलंबित किया गया था। इस घटना से जनता में काफी आक्रोश फैल गया था और भीड़ प्रबंधन तथा पुलिस की तैयारियों में खामियों की आंतरिक जांच हुयी थी।

डीपीएआर के अवर सचिव (सेवाएँ-4) केवी अशोक द्वारा हस्ताक्षरित सरकारी आदेश कर्नाटक के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है, जिसमें “प्रस्तावना में बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों” का हवाला दिया गया है।

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