पार्षद मामा ने धमकाया, षडयंत्र रचने के बाद भांजे ने कराई फर्जी रजिस्ट्री, प्रकरण दर्ज

जबलपुर:षडयंत्र रचकर अधारताल स्थित प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री करने पर गोहलपुर पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि पार्षद मामा ने धमकाया, इसके अलावा षडयंत्र रचने के बाद भांजे ने सहयोगियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस के मुताबिक मोहम्मद असलम निवासी गिरनार अपार्टमेंट तैय्यब अली पेट्रोल पम्प के सामने नेपियर टाऊन ने लिखित शिकायत की कि 14 मार्च 1990 को उसने ग्राम बैतला तहसील अधारताल स्थित खसरा न. 86/31 प्लाट न.98 का कुल रकवा 2400 वर्गफुट का प्लाट प्लिंथ सहित विक्रेता अजीत कुमार जैन निवासी 550 लार्डगंज से क्रय किया था जो 1983 से मालिक काबिज चले आ रहे थे।

17 जनवरी 1983 को अजीत कुमार जैन ने उक्त सम्पति विक्रेता संत कुमार तिवारी से क्रय की थी। उक्त रजिस्ट्री उसके पास है एवं वह गोदाम का उपयोग कर रहा है कुछ निर्माण कार्य एवं साफ सफाई करने के लिए जाते है तो युसुफ जावेद खान अपने पार्षद मामा शफीक हीरा को पहुचांकर निर्माण कार्य कराने से रोक लगाता है एवं कहता है कि तुम लोग यहा पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही कर सकते। यह प्लाट भांजे युसुफ जावेद खान ने अपने नाम से खरीदा है। युसुफ जावेद खान व उसके मामा शफीक हीरा द्वारा उसके स्वामित्व व कब्जे के प्लाट का कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करके खुद को खरीददार बताते हुये श्रीमती जुबेदा बी का नाम प्रयोग करके एवं जुबेदा बी को विक्रेता बताते हुये रजिस्ट्री 24 जुलाई 2024 को पंजीकृत करायी गयी है।

जांच मेंं पाया गया कि प्लाट मोहम्मद असलम द्वारा विक्रेता अजीत कुमार जैन निवासी 550 लार्डगंज से क्रय किया गया था उक्त संपत्ति के विक्रेता अजीत कुमार जैन ने उक्त सम्पत्ति संत कुमार से तकरीबन अडतालीस हजार रूपये मे क्रय की गई थी। उसके पूर्व यह सम्पत्ति चौरिटेबिल एण्ड रिलीजियम ट्रस्ट के मेंबर संतकुमार रमा देवी तिवारी के द्वारा 17 अक्टूबर 1983 को अजीत कुमार पिता नेमीचंद जैन को विक्रय की गई थी उसके बाद उक्त जमीन अजीत कुमार के द्वारा 14 मार्च 1990 में मोहम्मद असलम को विक्रय की गई थी तभी से उक्त जमीन पर मोहम्मद असलम का कब्जा है, नामतरण खसरा भी नाम पर दर्ज है। उक्त खसरे नम्बर पर मोहम्मद असलम का आधारकार्ड लिंक है।
ऐसे चला पता
पीडि़त के मुताबिक युसुफ जावेद खान द्वारा उक्त प्लाट के सबंध में पेश रजिस्ट्री के सबंध में पतासाजी करने पर वास्तविक जुबेदा बाई पति हातिम भाई 90 साल निवासी राजा सागर मार्ग कोतवाली वर्तमान निवासी प्लाट न. 306 साकार सनराईज अपाटमेन्ट नियर भैसासुर मंदिर सदर रोड थाना गोरखपुर से उक्त विवादित भूमि के सबंध में जानकारी लेने पर उक्त खसरा नं. 86 के प्लाट नं. 98 (एस) कुल 2400 वर्गफुट अपने नाम पर नहीं होना, जावेद खान के द्वारा पेश रजिस्ट्री के सबंध मे विस्तृत पूछताछ करने पर उक्त भूखण्ड बेचना नही बताया है।
जांच में ये फर्जीवाड़ा उजागर
सम्पूर्ण जांच में दस्तावेज, साक्ष्यों के आधार पर युसुफ जावेद खान 27 वर्ष निवासी आनंद नगर पानी की टंकी के पास थाना गोहलपुर के द्वारा प्लाट मौजा ग्राम बेतवा तहसील आधारताल स्थित पुराना खसरा क्र. 86 के प्लाट नं. 98 से कुल 2400 वर्गफुट भूमि पर कब्जा करने के लिये विक्रेता (फर्जी) महिला श्रीमती जुबैदा बी के साथ मिलकर धोखाधड़ी के माध्यम से उक्त प्लाट को अपना बताकर उस पर कब्जा करने फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधडी करना पाये जाने पर अपराध दर्ज किया गया है।

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