
जबलपुर। चरगवां थाना अंतर्गत मेसर्स कृष्णा कृषि केन्द्र चरगवां के प्रोपराइटर दयाराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल प्रोपराइटर ने स्टाक रजिस्टर एवं बिल बुक में गड़बड़झाला करने के साथ अधिक मूल्य पर यूरिया (266.50 के स्थान पर 350 रूपये प्रति बैग) कृषक को विक्रय किया है।
चरगवां थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी ने बताया कि 19 जुलाई को अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, उर्वरक निरीक्षक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शहपुरा एस. के. परतेती द्वार बिजौरी में छापामार कार्रवाई की थी। किसान नेक नारायण डेहरिया ने बाताया कि, मेसर्स कृष्णा कृषि केन्द्र चरगवां में उक्त किसान यूरिया लेने गया था। दुकानदार दयाराम साहू ने यूरिया 350 प्रति बैग देने बोला, जिस पर किसान एवं प्रोपराइटर को दूरभाष कान्फ्रेंस में लेकर प्रभारी एसए.डीओ शहपुरा द्वारा प्रोपराइटर को निर्धारित दर पर यूरिया देने को कहा गया। परंतु प्रोपराइटर द्वारा निर्धारित दर पर न देकर कहा गया कि, यूरिया नहीं है। जिस पर निरीक्षण दल कृष्णा कृषि केन्द्र चरगवां पहुंचा जिस पर शिकायतकर्ता नेक नारायण डेहरिया ने लिखित शिकायत टीम को दी। टीम के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि, उसके पास 89 बोरी यूरिया कृभको (केएफएल) कंपनी की रखी पाई गई जिसके ओ फार्म की वैधता भी समाप्त हो गई थी, बिना ओ फार्म के पीओएस मशीन में 190 बैग (8.550 टन) और भौतिक रूप से 89 बैंग (4.005 टन) यूरिया पाई गईं। स्टाक रजिस्टर एवं बिल बुक भी गड़बड़ी मिली थी। 89 बैग की जब्ती की गई थी। प्रकरण में मेसर्स कृष्णा कृषि केन्द्र चरगवां के प्रोपराइटर दयाराम साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है
