भोपाल:जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 27 जून को आयोजित बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे ई-रिक्शा अब प्रतिबंधित होंगे।समिति ने यह स्पष्ट किया कि ई-रिक्शा स्कूली बच्चों, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए एक असुरक्षित परिवहन साधन है। इन वाहनों में न तो उचित सुरक्षा उपाय होते हैं, न ही इनकी संरचना बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दुर्घटना की स्थिति में बच्चों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।
इसलिए जिले में अब किसी भी विद्यालय या परिवहनकर्ता द्वारा ई-रिक्शा का उपयोग स्कूली बच्चों के आवागमन के लिए नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि इस निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
