जबलपुर: विकासखंड पनागर के अंतर्गत मंगेला कटंगी रोड स्थित मेसर्स एडवान्टा इन्टरप्राईजेज लिमिटेड खजांची वेयर हाउस का बीज फुटकर विक्रय लाइसेंस उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स एडवान्टा इन्टरप्राईजेज लिमिटेड खजांची वेयर हाउस के संचालक फैजान अनीक गुलाम रहमानी पर थाना बरुड जिला खरगौन में 14 अक्टूबर वर्ष 2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 तथा बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 (बी) के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होने की वजह से यह कार्यवाही की गई है।
