उर्वरक विक्रेता पर FIR एवं बीज विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देश के परिपालन में राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले के कृषि आदान विक्रेताओ के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य प्रचलित है। गठित दल द्वारा पेटलावद विकासखंड के ग्राम मठमठ में उर्वरक विक्रेता फर्म कामधेनु कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण दौरान विभिन्न अनियमितता पाए जाने तथा अनाधिकृत रूप से 82 बैग्स रासायनिक उर्वरक भंडारण किये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में निहित प्रावधानो का उल्लंघन पाये जाने पर फर्म के प्रो. शिवम पिता गोविन्द पाटीदार के विरूद्ध पुलिस थाना पेटलावद में प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त फर्म को प्रदाय उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास झाबुआ एनएस रावत द्वारा बताया गया कि बीज गुण नियंत्रण अंतर्गत बीजो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिले के विभिन्न बीज विक्रेताओ के प्रतिष्ठानों से बीज नमूने संकलित कर शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला को भेजे गये थे। प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम में निम्नानुसार बीज विक्रय प्रतिष्ठान मेसर्स आजाद एग्रो ऐजेंसी पेटलावद, वैभव निर्मल मेहता पेटलावद, प्रदीप रमेशचंद्र मोन्नत पेटलावद, चौधरी ट्रेडर्स रायपुरिया, सपना ऐग्रो एजेन्सी रायपुरिया, साई सम्राट ऐग्रीटेक थांदला, रमेशचन्द्र चुन्नीलाल थांदला एवं सांवरिया ऐग्रो एजेंसी बामनिया के बीज नमूने अमानक स्तर के पाये जाने पर 8 बीज विक्रेताओ के पंजीयन पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये है तथा सोशल मिडिया पर वायरल विडियो होने पर थोक उर्वरक विक्रेता फर्म गुरूकृपा ट्रेडर्स पेटलावद व फुटकर उर्वरक विक्रेता फर्म मुकेश अनोखीलाल भंडारी पेटलावद के उर्वरक विक्रय हेतु जारी किये गये पंजीयन पत्र भी निलंबित किये गये।

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