शासकीय भूमि को बेचकर लगाई चपत, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला

जबलपुर: चौपड़ा काम्प्लेक्स के स्वीकृत नक्शे में फेरबदल करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए शासन की भूमि को विक्रय करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है।ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक रवि डेगरा पिता चोईथराम डेगरा, जबलपुर ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि हरभजन सिंह चौपड़ा, कंवरजीत सिंह चौपड़ा द्वारा कटंगा क्रासिंग स्थित चौपड़ा चैम्बर नामक काम्प्लेक्स में पूर्व में 820 वर्गफुट ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल, क्रमश: की रजिस्ट्री रवि डेगरा के नाम की थी।

साथ ही 306.79 वर्गफुट की पृथक पृथक कुल 07 दुकानें ग्राउण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल की रजिस्ट्री भी प्रार्थी रवि डेगरा के नाम पर की गई थी। हरभजन सिंह चौपड़ा तथा कंवरजीत सिंह चौपड़ा द्वारा स्वीकृत नक्शे में दर्शाये गये कारिडोर, कामन पैसेज एवं कामन सिढियों आवागमन के लिए अवैध रूप से कब्जा कर प्रथम मंजिल के कोरीडोर को धोखाधड़ी कर आपराधिक षडय़ंत्र रचकर केता देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव, अयाज खान पिता रियाज खान, रहमान अली पिता गफ्फार अली को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करना प्रमाणित पाया गया।

जांच के बाद आरोपी हरभजन सिंह चौपड़ा पिता हरमिंदर सिंह चौपड़ा निवासी नेपियर टाउन, कंवरजीत सिंह चौपड़ा उर्फ राजा पिता हरभजन सिंह चौपड़ा निवासी नेपियर टाउन देवाशीष यादव पिता राजेन्द्र यादव निवासी खेरमाई मंदिर, अयाज खान पिता रियाज खान निवासी गिरनार अपार्टमेंट, नेपियर टाउन, रहमान अली पिता गफ्फार अली निवासी गोरखपुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

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