दोहरे हत्याकांड में दोहरा आजीवन कारावास

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी जबलपुर निवासी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन की सजा सुनाते हुए चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हाड़ी नागदेव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी अजमुददीन और शकील चार मई 2021 को मंडी से चाय पीकर आए थे।

शकील घोड़े को दाना खिला रहा था, उसी समय इब्राहिम बाथरूम से चाकू निकालकर लाया और शकील को गाली देकर बोला कि आज तू मरेगा और इब्राहिम ने चाकू से शकील को कमर के पीछे मारा तो फरियादी ने इब्राहिम का कालर पकड़ लिया। तभी इब्राहिम ने फिर से शकील को पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे शकील वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। फरियादी की चीख पुकार सुन राबिया बुआ, साफिया और जाहरा निकल आईं, तो इब्राहिम ने राबिया के चाकू सीने के बाएं तरफ घोंप दिया। बाएं हाथ में भी चाकू मारा।

राबिया जमीन पर गिर गई। शकील और राबिया को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फरियादी अजमुद्दिन की रिपोर्ट पर ओमती पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया। विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपित के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। अदालत ने अपराध साबित पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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