धार:लव जिहाद से जुड़े एक मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। शाहरुख और जुनैद को 3-3 साल की सजा के साथ 29 हजार रुपए हजार का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही आरोपियों ने युवती को प्रताड़ित किया था। शाहरुख ने खुद को रोहित बताकर पीड़िता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया।
एक साल पहले पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शाहरुख पिता इसरायल खान और जुनैद पिता फारुख खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शाहरुख ने पीड़िता की तस्वीरों के जरिए उसे बदनाम करने की धमकी भी दी थी।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कठोर दंड से ही न्यायिक उद्देश्य की पूर्ति संभव है।
