जबलपुर: भोपाल की जेल में हुई मारपीट के कारण कैदी की मौत के मामले में आरोपी बनाए जाने को खिलाफ डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस पी के अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जेएमएफसी कोर्ट द्वारा प्रकरण में पारित आदेश के सभी कॉपी पेष करने के आदेष जारी किये है। एकलपीठ ने अनावेदिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भोपाल निवासी डॉ आरएन साहू की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह हमीदिया अस्पताल में मनोचिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। भोपाल जेल में कुछ दिन पूर्व जेल में बंद एक कैदी से मारपीट हुई थी। जिसके बाद उक्त कैदी को ग्वालियर जेल स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। कैदी की मॉ श्रीमती सीमा की शिकायत पर उनके साथ अन्य लोगों के साथ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
शिकायत में कहा गया था कि डॉ साहू जेल में डॉक्टर हैं, जबकि वह हमीदिया अस्पताल में चिकित्सक हैं। जेएमएफसी भोपाल कोर्ट ने मामले में आवेदक को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कैदी की मां श्रीमती सीमा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पैरवी की।
