कालोनाइजर की कार्यशाला: रजिस्ट्रेशन कराएं और शपथ पत्र दें

टीकमगढ़। अवैध कॉलोनियों की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक महत्वपूर्ण कार्यशशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में शहर के कई कॉलोनाइजर मौजूद थे।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 400 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में वैध कॉलोनी विकसित करने के लिए शासन की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। नए नियमों के अनुसार, कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए 50,000 रुपए शुल्क और नियम 5 का शपथ पत्र आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र राज्य के सभी नगरीय निकायों में मान्य होगा और पांच वर्ष तक वैध रहेगा।

इसके नवीनीकरण के लिए 25,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। कॉलोनी विकास के लिए कई अनिवार्य चरण हैं। सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।

नगर और ग्राम निवेश से भूमि विकास की अनुज्ञा और कॉलोनी के अभिन्यास का अनुमोदन लेना आवश्यक है। विकास कार्य केवल अनुमति मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि नियमानुसार वैध कॉलोनी बनाने वालों को कोई परेशानी न हो। भू खंड या भवन की बिक्री से पहले रेरा में कॉलोनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

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