उमरानाला-मोहखेड़ मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच

04 वाहनों से लिया गया 9000 रूपये का जुर्माना व 03 यात्री बस जप्त

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर 2 वाहनों पर 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई

छिन्दवाड़ा.कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज उमरानाला-मोहखेड़ मार्ग में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार आदि की जांच भी की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि उमरानाला-मोहखेड़ मार्ग में वाहनों की चैकिंग की जानकारी मिलने पर वाहन चालकों में हडक़ंप मच गया और उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 04 वाहनों से 9000 रूपये का जुर्माना लिया गया एवं 03 यात्री बसों को जप्त किया गया जिसमें 2 यात्री बस क्रमांक एमपी 28 पी 0558 एवं एमपी 28 पी 0591 को उमरानाला चौकी में तथा एक यात्री बस क्रमांक एमएच 02 ईआर 1626 को मोहखेड पुलिस थाना की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया । वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में भी जांच की जा रही है, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर 2 वाहनों पर 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई । उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।

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