कलेक्टर ने दिए आदेश – किताबें और ड्रेस खरीदने में स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमानी

निजी स्कूलों में प्रवेश की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी
नवभारत न्यूज
रीवा, 14 मार्च, रीवा जिले के शासकीय और निजी स्कूल तथा कालेजों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, विद्यार्थियों की फीस, किताबें और ड्रेस खरीदने के संबंध में गंभीर शिकायतें मिली हैं.
इन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है. आदेश की सूचना विभिन्न संचार माध्यमों से शैक्षणिक संस्थाओं तथा आमजनता को दी जा रही है. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, शिक्षण संस्था के प्राचार्य तथा प्रबंधक के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी. जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान पुस्तकें, ड्रेस अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान से बाध्य नहीं कर सकेंगे. जिले के सभी अशासकीय स्कूल जो मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (सीबीएसई) अथवा आईसीएसई से संबद्ध हैं उनमें यह आदेश पूरी तरह से लागू होगा. निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के प्रवेश प्रारंभ की तिथि, प्रक्रिया, स्कूल में उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी, पठन-पाठन सामग्री, स्कूल बैग, ड्रेस, स्पोर्ट्स किट, परिवहन सुविधा एवं फीस के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ली जाने वाली राशि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. इसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें.
जारी आदेश के अनुसार निजी स्कूल उसमें प्रवेश की विवरण पुस्तिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में पूरी जानकारी स्कूल के सूचना पटल और वेबसाइट में उपलब्ध कराएं. इसके लिए यदि अभिभावकों से किसी भी तरह की राशि ली जाती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें. सभी निजी स्कूल केवल उन्ही पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करें जो उसकी संबद्धता वाले बोर्ड से स्वीकृत हों.

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