पुणे, (वार्ता) मुंबई में नौ जून को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, जिसमें कुछ यात्रियों ने लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी, मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन ने ऐसी असुरक्षित और जानलेवा प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष गहन अभियान चलाया और चलती ट्रेन के फुटबोर्ड या सीढ़ियों पर यात्रा करने के लिए 105 यात्रियों को पकड़ा।
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 156 के तहत ट्रेन के फुटबोर्ड, सीढ़ियों, छत या इंजन पर यात्रा करना सख्त वर्जित है। मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो रेलवे कर्मचारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी ऐसे निषिद्ध क्षेत्रों में यात्रा करना जारी रखता है, उसे तीन महीने तक की कैद और 500 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे यात्रियों को रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे परिसर से हटाया जा सकता है।
रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विशेष अभियान के दौरान पकड़े गए 105 अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उन्हें अभियोजन के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है।
