
इंदौर. लव जिहाद के एक चर्चित मामले में फंडिंग के आरोपी पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने अपना मकान टूटने की आशंका को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली है. हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इस मामले में सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद कादरी को अंदेशा हो गया था कि प्रशासन उसके मकान पर बुलडोजर चला सकता है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर कलेक्टोरेट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था कि डकैत हो या डकैत का बाप, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. इस बयान के बाद पुलिस और प्रशासन की संभावित कार्रवाई से घबराए अनवर कादरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. एडवोकेट कुलदीप पाठक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि सदर बाजार मेन रोड स्थित मकान को नगर निगम या प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के गिराया जा सकता है. याचिका में यह भी आग्रह किया गया कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई हालिया गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या कार्रवाई से पहले नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइन का पालन किया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी.
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उल्लेखनीय है कि अनवर कादरी पर हिंदू युवतियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अब उसके खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है.
