जबलपुर: खालसा विधिक सहायता के पदाधिकारियों ने मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सिख अधिवक्ताओं को कृपाण पहनने पर अदालत परिसर या कोर्ट में प्रवेश करने से नहीं रोका जाए। यह मांग भी की गई कि इस संबंध में सुरक्षा कर्मियों को भी उचित दिशा निर्देश जारी किये जाये।
दरअसल, सोमवार को सुरक्षा कर्मियों ने अधिवक्ता अमरजीत सिंह सग्गू को कृपाण पहनने के कारण कोर्ट रूम क्रमांक 24 में प्रवेश करने से रोका। हालांकि खासला विधिक सहायता के अध्यक्ष एनएस रूपराह के समझाने पर पुलिस कर्मी ने प्रवेश की अनुमति दे दी।
ज्ञापन में कहा गया कि संविधान में सभी को अपने धर्म और परंपरा का निर्वाह करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट रूम या परिसर में सिख अधिवक्ता द्वारा कृपाण पहनने का मामला हरियाणा कोर्ट में आया था। कोर्ट ने कहा था कि कृपाण पहने सिख को अदालत में प्रवेश से नहीं रोक सकते। ज्ञापन सौंपने वालों में लीगल एड के अध्यक्ष एनएस रूपराह, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन आरके सिंह सैनी, अवतार सिंह, सुदीप सिंह सैनी, कुलजीत सिंह माखीजा, गुरप्रीत सिंह, आरएस मेंदिरत्ता, अरविंद चावला, भरत दीप व अन्य उपस्थित थे।
