
खण्डवा। ओंकारेश्वर तीर्थ पर नर्मदा नदी में डीजल इंजन वाली नावों के संचालन से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने आज 13 जून से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। डीजल इंजन से ध्वनि, वायु व जल प्रदूषण हो रहा था जिससे जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा था। अब नदी में केवल इलेक्ट्रिक इंजन, चप्पू चालित नावें या कम धुएं और कम आवाज वाले पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
