
नयी दिल्ली, 03 जून (वार्ता) सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में आरक्षण की सीमा 85 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।
सरकार ने मंगलवार को राजपत्र में संघ शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 प्रकाशित कर दिये।
ये विनियमन जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 को लद्दाख में लागू करने के लिए और अधिक संशोधित करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किया है।
विनियमन में कहा गया है कि आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को छोड़कर, उपलब्ध रिक्तियों के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
