चुनाव पर रोक लगाने से अदालत का इंकार

जबलपुर: व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी की अदालत ने जबलपुर संभागीय कुशवाहा समाज के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर कुशवाहा धाम गौरीघाट जबलपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी वृन्दावन वर्मा ने संभागीय कुशवाहा समाज का चुनाव कार्यकम घोषित किया है। इसके अनुसार 8 जून 2025 को मतदान होना है। जबलपुर निवासी खेमचन्द पटैल व अन्य ने उक्त चुनाव रोकने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

परिवाद में मन्जूलाल पटेल, राजेन्द्र पटेल, बैजनाथ पटेल एवं रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी को पक्षकार बनाया गया था। अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता धनराज सिंह चौधरी व शशिभूषण सिंह ने दलील दी कि चुनाव वैधानिक रूप से हो रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद चुनाव नहीं रोके जा सकते। कोर्ट ने स्टे आवेदन निरस्त कर दिया।

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