भिंड में पत्रकार से मारपीट; DELHI HC ने दी दो माह की सुरक्षा

भिंड: भिंड जिले में एसपी पर पत्रकार से मारपीट का आरोप लगा था। मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान को दो माह की सुरक्षा देने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि चौहान को आगामी दो महीने तक सुरक्षा दी जाए और इस दौरान वह अन्य कानूनी विकल्पों के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि भिंड के पुलिस अधीक्षक असित यादव ने उन्हें अपने चैंबर में चाय पर बुलाया और वहां कथित तौर पर उनके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की। याचिका में यह भी दावा किया गया कि उस दौरान पत्रकार शशिकांत गोयल और अन्य कई पत्रकार भी मौजूद थे।लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर अमरकांत सिंह और शशिकांत गोयल दिल्ली पहुंचे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। याचिका में कहा गया कि अगर वह भिंड लौटते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है।
दिल्ली पुलिस ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने कहा- अधिकारों की रक्षा जरूरी
दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पेशे के अधिकार का हवाला देते हुए पत्रकार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित पुलिस थाने को पत्रकार का ठिकाना बताया जाए और उनका नंबर बीट अधिकारी तथा स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ साझा किया जाए।

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