बिना परमिट चल रही बस पर 20 हजार जुर्माना

जबलपुर: परिवहन विभाग द्वारा लगातार की स्कूल बसों पर चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में गुरुवार को भी कार्यवाही करते हुए बिना परमिट, बिना प्राथमिक उपचार, बिना अग्निशमन बसों पर कार्यवाही की गई। आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर हितकारणी डेन्टल कॉलेज सुअर कोल जबलपुर में संलग्न स्कूली- कॉलेज की बसों वाहनों की सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार चेक की गई।

जिसमें बिना परमिट 2 चालान करते हुए 20000/-(ऑनलाइन लंबित) के साथ जुर्माना 3744 रुपए नकद भुगतान किया गया। इसके अलावा बिना प्राथमिक उपचार 1 चालान, बिना अग्निशामक 1 चालान किया गया। साथ ही पीएसवी जांच रिपोर्ट में बिना पुक 2 चालान करते हुए 20000 रूपये (ऑनलाइन लंबित), बिना प्राथमिक उपचार 2 चालान कर 1000 रुपए भुगतान किया गया। इसके अलावा बिना प्राथमिक उपचार 2 चालान, बिना अग्निशामक 1 चालान,
बिना अग्निशामक 2 चालान किए गए। इस मौके पर परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग के अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे।

Next Post

एफआईआर के विरोध में महिलाओं ने घेरा रांझी थाना, धरने पर बैठीं

Fri May 23 , 2025
जबलपुर: रांझी स्थित चर्च में हुई अभद्रता के बाद दर्ज हुई एफ आई आर के विरोध में महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया और धरने पर बैठ गई। उनकी मांग रही कि काउंटर केस दर्ज हो। सूचना मिलते ही कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और मोर्चा […]

You May Like