भवन के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने वालो को नोटिस

रीवा:नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व की विभिन्न योजनाओं में 30 वर्षीय लीज पर/35 माह किराये पर आवंटित अचल सम्पत्तियों-जैसे दुकानों, फ्लैट, भवन आदि के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर, व्यावसायिक परिसर के रूप में निर्मित कर, दुकानों के बीच की दीवाल तोडक़र दुकाने मिला लेने, दुकान की छत तोडक़र रिहायशी फ्लैट को व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जबकि आवासीय प्रयोजन हेतु उक्त योजना में भूखंड/भवन आवंटित किया गया है.

दुकानों में स्थाई पार्टीशन, गैलरी अवरोध, मेजनाइन फ्लोर तोडफ़ोड़ किया गया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे द्वारा दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में लगभग 150 से अधिक हितग्राहियों को नोटिस दी गई है.

हितग्राहियों द्वारा यदि नगर पालिक निगम रीवा एवं नगर तथा ग्राम निवेश से उक्त अचल सम्पत्तियों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, उपयोग परिवर्तन, स्थाई पार्टीशन की अनुमति प्राप्त की गई हो, तो संबंधित अभिलेखों सहित अपना उत्तर 15 दिवस में प्रस्तुत करने का समय दिया गया है. अन्यथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तों, पट्टा विलेख में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 यथा संशोधित नियम 2021 एवं यथा संशोधित नियम 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटन (अंतरण) निरस्त कर पट्टा रद्द किए जाने की कार्यवाही की जावेगी.

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