सीहोर। शासन के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्रोत्साहित करने उपार्जित गेहूं पर 175 रूपये प्रति क्विंटल के बोनस सहित कुल 2600 रूपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 05 मई है. उपार्जन के अंतिम दिवसों में अन्य राज्यों से बिचौलियों एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा गेहूं का परिवहन कर उपार्जन केन्द्रों पर विक्रय से रोकने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड अनुसार ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित किया जाए. सीमावर्ती जिलों की सीमा पर चेक पोस्ट लगाई जाए जिसमें पुलिस, कृषि उपज मंडी, राजस्व एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाकर अन्य राज्यों से गेहूं लेकर आने वाले वाहनों की जांच कराई जाए. इसके साथ ही जिले में विचौलियों तथा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा भण्डारित गेहूं की जांच कराई जाए.देय मंडी शुल्क के भुगतान एवं मण्डी समिति द्वारा जारी अनुजा पत्र की जांच की जाए. इसके साथ ही गेंहू अवैधानिक परिवहन तथा भंडारण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए.
चेकपोस्ट पर होगी गेहूं परिवहन की जांच
