HC :लोकायुक्त को निर्देश, डॉ. के खिलाफ जांच पर कार्रवाई करो

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को निर्देशित किया है कि प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर पदस्थ डॉ. संजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 45 दिन की मोहलत दी है। एकलपीठ ने कहा कि कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ता को अवगत भी कराएं।

जबलपुर निवासी नरेंद्र कुमार राकेशिया की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि डॉ संजय मिश्रा ने शासन की अनुमति के बिना दो विवाह किए हैं। एक पत्नी के नाम सेवा सेवा पुस्तिका में और दूसरी का नाम पेंशन के लिए प्रस्तुत सॉफ्टवेयर में दर्ज कराया गया है। दलील दी गई कि मप्र सिविल सर्विस आचरण नियम 22 में दूसरा विवाह गैरकानूनी है।

यह भी आरोप लगाया गया डा. मिश्रा द्वारा स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त नियुक्ति व पदोन्नति अवैध है। उनके द्वारा सिविल सर्जन के पद पर कार्य करते हुए भी शासन की अनुमति के बिना निजी पैथोलॉजी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने 16 जुलाई 2024 को और 30 अगस्त 2024 को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की गई।

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