7 साल बाद भी आदेश जस का तस, भवन अनुज्ञा के लिए लाओ कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र

उज्जैन:नगर निगम से यदि आपको भवन अनुज्ञा चाहिए, नामांतरण करवाना हो तो अभी भी कोविड-19 के तहत वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है. यदि आपने यह प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो आपका काम नहीं होगा, ऐसे में अब आम जनता नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर है.मिली जानकारी के अनुसार आम जनता जो अपनी संपत्ति के काम करवाने के लिए नगर निगम में पहुंच रही, उन्हें निराशा हाथ लग रही है.

दरअसल भवन अनुज्ञा अथवा नामांतरण के काम लेकर आमजन परेशान है. कोविड-19 के तहत लगाए जाने वाला वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर फाइल में लगाना है. यदि सभी दस्तावेजों के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया तो चप्पल घिसने के बाद भी आपको भवन अनुज्ञा और नामांतरण नहीं मिलेगा.
इंजीनियर बोले जनता परेशान
नगर निगम से लेकर टाउन एंड प्लैनिंग तक के कार्य करने वाले इंजीनियर सुनील उतत्मानी ने नवभारत से चर्चा में बताया कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के तहत जो आवेदन आते हैं उन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भवन अनुज्ञा जैसे कार्य कॉविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं हो पा रहे हैं. सालों से यह समस्या चल रही है. नगर निगम के सभी जोन में अधिकारी उक्त आदेश को निरस्त नहीं करवा पा रहे है, जिससे संपत्ति के काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आर्थिक हानि भी हो रही है.

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