
बीना। नगर पालिका अध्यक्ष ने पहले PIC 11 अप्रैल को बनाई थी फिर सीएमओ के आपत्ति के बाद दूसरी PIC 16 अप्रैल को बनाई। दो बार सीएमओ ने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी।आपके द्वारा बनाई गई PIC नगर पालिका अधिनियम की 1961 की धारा 70 के तहत नहीं बनाई गई है। जिसमें पीआईसी सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति का होना अनिवार्य है।और आपने PIC में किसी को भी अनुसूचित जाति के पार्षद को नहीं लिया है।नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर नगर पालिका एक्ट का उल्लंघन करने की शिकायत नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया के नेतृत्व में पार्षदों ने आज कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ने सीएमओ को पत्र लिखकर नियमानुसार PIC बनाने की अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सीएमओ पर दबाव डालकर बैठक का एजेंडा जारी करने के लिए आदेशित किया जा रहा था।संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन द्वारा पत्र प्राप्त होने के उपरांत आज सीएमओ ने भी तत्काल अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचित किया कि आपके द्वारा पीआईसी पुनः गठित की जाए जिसमें एक पार्षद अनुसूचित जाति से लिया जाए। उसके उपरांत ही बैठक की कार्यवाही की जाएगी।नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं पार्षदों ने शिकायत कर मांग की है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर बार-बार नगर पालिका अधिनियम को नजरअंदाज करने एवं नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने के कारण पद से अयोग्य घोषित किया जाए।
