भोपाल। गृह मंत्रालय के ताजा निर्देशों के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने शहर में पाकिस्तानी वीजा को लेकर तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाए हैं।
कमिश्नर मिश्र ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों के पाकिस्तानी वीजा 27 अप्रैल के बाद स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से मेडिकल वीजा धारकों को राहत देते हुए उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की अनुमति दी है।
अपने सख्त लहजे में कमिश्नर मिश्र ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन भी पाकिस्तानी नागरिकों के पास शॉर्ट टर्म वीजा है, उन्हें किसी भी हाल में 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल के बाद भी भोपाल में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
