जबलपुर: हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि चौकीताल के पास बिल्डर द्वारा बेन गंगा नदी को समतल कर सडक़ बना दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल, डायरेक्टर एनटीसीपी, कलेक्टर जबलपुर, नगर निगम आयुक्त जबलपुर, एसडीओ राजस्व गोरखपुर, बिल्डर आदर्श अग्रवाल चेतन प्रमोटर्स एंड डेवेलपर्स, बिल्डर रोहित तिवारी, बृजेन्द्र केशरवानी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
जबलपुर निवासी सुनील मरावी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता केके पांडेय, कौशलेश पांडेय, सिद्धार्थ पांडेय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भेड़ाघाट रोड चौकीताल के पास चेतन प्रमोटर्स एंड डेवेलपर्स ने बेन गंगा नदी को समतल कर सडक़ बना दी है। ग्राम सगड़ा चौकीताल रामनगर तेवर, भड़पुरा गांवों का निस्तार का पानी जो पांच सरकारी नालों से निकलता था उसे बंद कर दिया गया है।
वहां प्लॉट बनाकर बेच दिए गए हैं। इतना नहीं कॉलोनी शर्तों के विपरीत स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सडक़ के लिए छोड़ी गयी जमीन की भी प्लॉटिंग करके बेच दी गई है। आरोप लगाया गया कि इस पूरे मामले में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितताएं की गई हैं। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, कमिश्नर एवं विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये है।
