
जबलपुर। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में लैब असिस्टेंट और तकनीशियन पदों पर हुई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने गठित जांच कमेटी को 6 सप्ताह में जारी पूरी करने के आदेश जारी किये है। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।
आरटीआई कार्यकर्ता भोपाल निवासी वीर सिंह लोधी की तरफ से उक्त याचिका दायर की गयी है। जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2021 में लैब असिस्टेंट और तकनीशियन पदों पर नियम को ताक में रखकर नियुक्तियां की गयी है। याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि पूर्व में 1 मई 2024 और 19 सितंबर 2024 को पारित आदेशानुसार जांच के लिए डॉ संजय जैन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी गठित होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि 6 सप्ताह में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान की जाये। रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अक्षांश श्रीवास्तव ने पैरवी की।
