
नवभारत न्यूज़
देवास। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला का काफिला चामुण्डा टेकरी पर नियमों को रौंदते हुए पहुंचा था, जहां पर उसके साथियों ने माताजी मंदिर के पुजारी उपदेश नाथ के साथ मारपीट कर मंदिर के पट खुलवाए थे। इस मामले में विधायक पुत्र पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है ।
यह मामला अब देवास से दिल्ली तक जा पहुंचा और जहां मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। वहीं कांग्रेस ने भी सनातनी विधायक के पुत्र के कारनामे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उधर कल तक बचाव की मुद्रा में दिखाई देने वाला पुलिस प्रशासन भी एक कदम आगे बढ़ा है और पुलिस ने बगैर अनुमति के टेकरी पर पहुंचे वाहनों के नंबर ट्रेस कर कार्यवाही शुरु कर दी है। हालांकि अभी तक रूद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। जबकि साथ में टेकरी गए देवास के युवक जीतू रघुवंशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
किसी भी वहां को अनुमति नहीं दी थी : एस डी एम
इस मामले को लेकर एसडीएम बिहारी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने किसी भी वाहन को टेकरी पर ले जाने की अनुमति नहीं दी थी और वैसे भी रात को तो किसी भी सुरत में अनुमति देना मुश्किल है। सभी गाडिय़ां अवैधानिक रूप से टेकरी पर पहुंची थी, जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।
रुद्राक्ष शुक्ला के काफिले में आए जो वाहन अनाधिकृत रूप से टेकरी पर पहुंचे थे और कुछ वाहनों पर लालबत्ती भी जल रही थी। ऐसे वाहनों के नंबर कोतवाली पुलिस ने ट्रेस कर उनके चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जिन गाडिय़ों के नाम सामने आए है, उनमें प्रमुख रूप से हूटर लगी एसयूवी 700 एमपी 09 झेडएन 2222, हूटर लगी सफेद फार्चूनर एमपी 09 सीबी 0961, बोलेरो एमपी 41 सीबी 3024, सफेद स्विफ्ट एमपी 09 झेड डब्ल्यू 3052, फार्चूनर एमपी 09 झेड डब्ल्यू 9065, सफेद फार्चूनर एमपी 13 झेड डी 0111 है। जबकि आधा दर्जन लोग गाडिय़ां ऐसी है, जिनके नाम पुलिस तलाश रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने इन वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
इनका कहना है
टेकरी पर हुई घटना को लेकर पुजारी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पहले ही एक नामजद आरोपी के खिलाफ गालीगलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बाद में सोशल मीडिया पर आए वीडियो व सीसीटीवी फूटेज को देखकर 6 वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के अलावा बीएनएस की धारा 281, 125 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। रूद्राक्ष शुक्ला के नाम की बात है, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
पुनीत गेहलोद
एसपी, देवास
