जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी जोधपुर पड़ाव जबलपुर निवासी संजू अहिरवार का दोषी करार दिया है। इसी के साथ पांच वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय वर्मा ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि आरोपी संजू अहिरवार ने पांच जनवरी 2024 को रात्रि को लगभग 11.30 बजे तिलवारा थाना की परिसीमा में फरियादी रोहित सोनकर की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। गंभीर रूप से घायल रोहित को अविलंब अस्पताल ले जाया गया। यदि समय पर अस्पताल न ले जाते तो उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए तिलवारा पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। अदालत ने तर्क से सहमत होकर उक्त सजा सुनाई।
