जबलपुर साइंस कालेज की जमीन पर STP निर्माण पर रोक

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्रोफेशर कालोानी से लगी हुई जमीन पर बिना अनुमति नगर निगम द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाये जाने को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश देते हुए मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, जबलपुर कलेक्टर, निगामायुक्त जबलपुर व साईंस कालेज के प्राचार्य को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने यथास्थिति के निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह जनहित याचिका शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्याालय भूतपूर्व विद्याथी एवं प्राचार्य परिषद की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अजय पाल सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने दलील दी कि सिविल लाईन स्थित साईंस कालेज की भूमि पर नगर निगम बगैर अनुमति के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण कर रहा है, जो कि अनुचित है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त प्लांट प्रोफेशर कालोनी से लगी हुई जमीन पर किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन भी सहमत है, जबकि उक्त प्लांट लगने से वहां निवासरत् प्रोफेसर व अन्य कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

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