इंदौर: कनाडिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को न्यायालय ने को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.प्राप्त जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय आरोपी संजय पिता लक्ष्मण बिल्लौरे निवासी फ्लैट नंबर 402, ब्लॉक-ए, गुलमर्ग परिसर, बिचौली मर्दाना को उक्त सजा सुनाई गई है. शहर में नाबालिगों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस आयुक्त संतोष सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह द्वारा दिए गए थे.
इस दिशा में पुलिस उपायुक्त जोन-2 अभिनय विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेन्द्र सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त, खजराना कुंदन मंडलोई के निर्देशन में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई. इसी के तहत, थाना कनाडिया पुलिस ने वर्ष 2024 में आरोपी संजय बिल्लौरे के धारा-363, 354, 354(क) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था.
थाना कनाडिया की उपनिरीक्षक निशा परमार ने पूरी विवेचना कर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए. विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) / 21वें अपर सत्र न्यायाधीश समक्ष – शिप्रा पटेल ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया. इस सफल विवेचना में थाना प्रभारी निरीक्षक सहर्ष यादव, उपनिरीक्षक निशा परमार, आरक्षक सुनील यादव और आरक्षक नारायण जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
