
नयी दिल्ली 28 मार्च (वार्ता) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद स्थानीय अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 11 मार्च को अपने आदेश में पुलिस को संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अर्जी पर प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिये थे। अर्जी में अदालत ने बड़े आकार के बैनर लगाने के लिए मटियाला के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
शिकायकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने वर्ष 2019 में आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि श्री केजरीवाल, गुलाब सिंह (आप) और पार्षद सुश्री शर्मा ने सेक्टर 11, डीडीए पार्क, द्वारका और सेक्टर 10, द्वारका मुख्य क्रॉसिंग और बिजली के खंभों, डीडीए पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी है।
