मुंबई, 21 मार्च (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में अधिकृत डीलर बैंक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 36 लाख 30 हजार रुपये का मौद्रिक जुर्माना ठोका है।
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि आईडीबीआई बैंक ने एक घटक द्वारा खोले गए विदेशी मुद्रा खाते से आवक प्रेषण को संसाधित करते समय ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, जो फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन है।
आईडीबीआई बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उसने लिखित स्पष्टीकरण और मौखिक प्रस्तुति दी। हालांकि, मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब की समीक्षा के बाद आरबीआई ने उल्लंघन के मामले को सही ठहराया और जुर्माना लगाने का फैसला किया।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका मकसद बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। यह कदम नियामक मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक संकेत है।
