बैठक में फॉर्म-7 के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी मृत्य, परमानेंट शिफ्ट एवं दोहरी प्रविष्टि हो जाने के कारण फॉर्म-7 के माध्यम से नाम निरसन किये जाते हैं। ऐसे मतदाता जो एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते है वह अपना नाम निरसन न करा कर फॉर्म 8 शिफ्टिंग के द्वारा दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता परिचय पत्र में मतदाता अपना नाम, सरनेम, जन्मतिथि, जेण्डर, रिलेशन का प्रकार एवं नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पता का सुधार कर सकते हैं।
Next Post
5 करोड़ का धान गायब अब कुर्की की तैयारी, आरोपियों की संपत्ति का मूल्यांकन हो रहा
Tue Mar 18 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email जबलपुर: समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी को लेकर जिन समितियों द्वारा उपार्जन के समय धांधली और गड़बड़ी की गई है। उन पर सख्त कार्यवाही की तैयारी चल रही है। इसी से किसानों की 5 करोड़ 21 […]

You May Like
-
4 months ago
65 हजार परिवारों ने बिजली खपत कम करने का लिया संकल्प
-
5 months ago
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया 304 रनों का लक्ष्य
-
2 months ago
यादव ने विश्व रेडियो दिवस पर दी बधाई