वाहन जब्ती की कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं अधिवक्ता

 

हाईकोर्ट का अहम फैसला

 

जबलपुर। हाईकोर्ट विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने अहम फैसले में कहा है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अधिवक्ता जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के अंतर्गत उक्त कार्यवाही में अधिवक्ताओं के उपस्थित होने पर कोई रोक नहीं है। जब्ती कार्यवाही में प्रस्तुत कथन या शपथ-पत्र पर अधिवक्ताओं को जिरह करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

टीकमगढ़ निवासी भगवान सिंह परमार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वन विभाग ने उनके वाहन को जब्त किया था। जब्ती कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता को नियुक्त करने उसने आवेदन दायर किया था। डीएफओ ने उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया था। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उन्हें दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिसके आधार पर वाहन की जब्ती का विरोध करते हुए उचित आवेदन दायर कर सके। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 में किसी अधिवक्ता को जब्ती कार्यवाही करने वाले अधिकृत अधिकारी के समक्ष अपने मुवक्किल के पक्ष में उपस्थित होने पर कोई रोक नहीं है। सरकार की तरफ से पूर्व में पारित हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जब्ती कार्यवाही में कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किये जाते है, इसलिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकते है।

एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेष में कहा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के अनुसार अधिवक्ताओं को किसी भी न्यायाधिकरण या कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। जब्ती के मामले में प्राधिकरण वन विभाग और वन अपराध में शामिल वाहन के मालिक से साक्ष्य लेता है। वन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कथन, शपथ-पत्र, दस्तावेज की रिकॉर्डिंग साक्ष्य है। इसलिए अधिवक्ता जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के अंतर्गत उक्त कार्यवाही में अधिवक्ताओं के उपस्थित होने पर कोई रोक नहीं है। जब्ती कार्यवाही में प्रस्तुत कथन या शपथ-पत्र पर अधिवक्ताओं को जिरह करने का कोई अधिकार नहीं होगा। एकलपीठ ने डीएफओ द्वारा 15 जनवरी 2025 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को वन रेंजर, निवाड़ी के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

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