नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया।
ईडी के वकील ने दलील दी कि आगे की पूछताछ के लिए फैजी की ईडी रिमांड को पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें सुनने के बाद एसडीपीआई प्रमुख को तीन और दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।
फैजी को पिछले हफ्ते दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए प्रावधानों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी कथित धन शोधन गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है
