
गोपालपुर पुलिस ने पीछा कर पकड़ा था वाहन
नवभारत न्यूज
भैरुंदा. न्यायाधीश आसिफ अहमद अब्बासी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के आदेश दिए गए.
घटना के संबंध में विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी ने बताया कि गत दिवस गोपालपुर थाना सहायक उप निरीक्षक लवेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि देवास जिले की सीमा के गांव बिजलगांव से आ रही बुलेरो जीप में अवैध शराब भरी हुई है. सूचना पर पुलिस अधिकारी लवेश कुमार ने पुलिस बल के साथ ग्राम छीपानेर चौरसाखेड़ी रोड़ पर घेराबंदी कर दी. सामने से आ रहे वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देख वाहन में सवार चालक तेजी से वाहन को भगा ले गया. गोपालपुर पुलिस ने उसका पीछा किया और आगे जाकर उसे पकड़ लिया. संदेही से पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई. आरोपी ने अपना नाम आशीष राजपूत बताया. वहीं वाहन में 180 लीटर से अधिक देशी मदिरा जप्त की गई. आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी करो जेल भेजा गया. शासन की ओर से पेरवी अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता द्वारा की गई.
