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रीवा, 28 अप्रैल, जिले के फर्जी शराब बैंक गारंटी के मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने प्रमुख सचिव वाणिज्यकर, आबकारी आयुक्त सहित कलेक्टर-एसपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है. 15 करोड़ की राश का फर्जी बैंक गारंटी का मामला अधिकारियों के लिये गले की फांस बन गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में बृजेंद्र कुमार द्वारा याचिका लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल को न्यायालय ने चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है. मामले की पैरवी एडवोकेट अमित सिंह द्वारा की गई. शराब का ठेका पाने जिला सहकारी बैंक मोरबा सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफारमेंस गारंटी दी गई. शराब ठेकेदार बैंक से मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक गारंटी हासिल की. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मली मठ एवं न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने करते हुए प्रमुख सचिव वाणिज्यकर, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर रीवा, एसपी एवं आर्थिक अपराध एसपी रीवा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है.