हाईकोर्ट ने दिये बहाली के आदेश

याचिकाकर्ता को मिली राहत
जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कर्मी को सेवा में बहाल किये जाने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बैंक वेज का लाभ प्रदान नहीं करने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए तीन माह के भीतर फ्रेश आदेश जारी करने के निर्देश दिये है।
भोपाल निवासी सुभाष शुक्ला की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 2004 में एक फैसले में कहा था कि 1988 की पॉलिसी के तहत बहुत से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद 2004 में सरकार ने उक्त पॉलिसी को रिव्यू किया और पूर्व की नीति के तहत हटाये गये कर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया। इसके बाद सैकड़ों कर्मियों को उक्त फैसले के तहत लाभ दिया गया।याचिकाकर्ता के मामले में अंतरिम राहत नहीं थी, लेकिन उसका प्रकरण उक्त फैसले से कवर्ड है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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