परिषद् अध्यक्ष ही बुला सकता है बैठक आयुक्त नहीं

सिंगरौली: नगर निगम परिषद की बैठक को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर से एक आम निर्णय हुआ है। परिषद की बैठक को न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया गया। दरअसल नगर निगम परिषद की बैठक को बुलाने के अधिकार को लेकर सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद शिवकुमारी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की थी। याचिका में इस बात का उल्लेख था कि आयुक्त बैठक नही बुला सकते 21 फरवरी को पारित आदेश को पार्षद के द्वारा चुनौती दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के द्वारा दोनों पक्षो का तर्क सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया गया कि ननि अधिनियम की धारा 18 ए में निहित प्रावधानों के अनुसार यह शक्ति अध्यक्ष में निहित है ना कि आयुक्त में यहाँ ढाई दशक से परिषद की बैठक का एजेंडा आयुक्त एवं महापौर तय करते आ रहे थे। लेकिन इस निर्णय से अब परिषद के बैठक का एजेंडा परिषद अध्यक्ष को ही अधिकार निहित है।
इनका कहना है
बैठक को उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। जल्दी ही अगली परिषद की बैठक तय की जावेगी।
देवेश पाण्डेय
नपानि अध्यक्ष सिंगरौली

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