भिंड: गांजा की खेती करने वाले को 10 साल की सजा भिंड कोर्ट ने सुनाई है। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भिंड के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अहमद रजा की अदालत ने गांजा की खेती करने के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया गया है।
Next Post
शादी करने के लिए दंपति से की लूट
Sat Mar 1 , 2025
भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लूट की वारदात का पर्दाफाश आरोपी से लूटे गए गहने, नगदी और मोबाइल बरामद इंदौर: राजीव गांधी चौराहे पर दो दिन पहले हुई लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. आरोपी ने खुद की शादी के खर्च के लिए लूट की वारदात को […]

You May Like
-
9 months ago
सनातन धर्म पर टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन
-
9 months ago
बेटे-बहू ने वृद्ध मां के साथ की मारपीट, हालत गंभीर