भिंड: गांजा की खेती करने वाले को 10 साल की सजा भिंड कोर्ट ने सुनाई है। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भिंड के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अहमद रजा की अदालत ने गांजा की खेती करने के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया गया है।
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शादी करने के लिए दंपति से की लूट
Sat Mar 1 , 2025
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