
दतिया। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट शशिकांता वैश्य की अदालत ने एक फैसले में जमीन विवाद में फायरिंग और मारपीट के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जौरी में अरविंद वंशकार नामक व्यक्ति ने राजमणि से 6 बीघा जमीन बटाई पर ली थी। खेत की बखरनी के पैसे लेने के लिए वह राजमणि की पत्नी संध्या से मिलने गया था। इसी दौरान आरोपी आदित्य शर्मा, चंद्रमणी शर्मा और अंकित शर्मा वहां पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर आदित्य ने कट्टे से फायरिंग कर दी। अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या के प्रयास में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत तीनों को अलग-अलग आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
