कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

सतना /कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत सम्पूर्ण जिले की सीमा के अंदर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बोर्ड परीक्षायें जिले में 59 परीक्षा केन्द्रो पर 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक एवं सीबीएसई हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं), हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) 4 अप्रैल 2025 तक निरंतर संचालित हो रही हैं।

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