
नवभारत न्यूज
खण्डवा । महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जावेगा। इस पर्व पर ओंकारेश्वर में शिव दर्शन के साथ-साथ पावन नर्मदा नदी में स्नान हेतु दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना होती है। खण्डवा जिले का खण्डवा-इन्दौर सडक़ मार्ग अत्यन्त व्यस्तम सडक़ मार्ग है। जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है।
कलेक्टर ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 25 फरवरी को सायं 7 बजे से 26 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे।जारी आदेश में उल्लेख है कि बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हए ए.बी. रोड़ तक पहुचेंगें। इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुचेंगें।
इसके अलावा दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी./ पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें आदि वाहनों को इस आदेश से पूर्णत: मुक्त रखा गया है।
