उद्योगपतियों को ऊर्जा विभाग देगा कई सहुलियतें- तोमर

भोपाल, 22 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योगपतियों को ऊर्जा विभाग द्वारा कई सहूलियतें दी जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा उद्योगों को बिजली बिलों में और उच्च दाब कनेक्शनों के लिये विभिन्न प्रकार की छूटों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में उद्योगीकरण को गति मिलेगी।

श्री तोमर ने बताया है कि उच्च दाब कनेक्शन लेने वाले नए उद्योगों के लिये 33 केव्ही पर 5 वर्ष, 132 केव्ही पर 7 वर्ष और 220 केव्ही पर 10 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। नए उच्च दाब कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत अथवा 1 रूपये प्रति यूनिट में जो भी कम हो, की 5 वर्ष के लिये छूट दी जाएगी। कैप्टिव पॉवर उपयोगकर्ता को कैप्टिव उत्पादन कम कर विद्युत वितरण कम्पनी से बिजली खरीदने पर बड़ी हुई खपत में 2 रूपये प्रति यूनिट की छूट 5 वर्ष तक के लिये दी जाएगी। विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई यूनिटों पर ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि उच्च दाब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 14 दस्तावेजों के स्थान पर मात्र 2 दस्तावेजों के आधार पर 7 दिन में नए कनेक्शन दिये जा रहे हैं। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये कार्पोरेट स्तर पर रिलेशनशिप मैनेजर्स नियुक्त किये गये हैं। विद्युत शुल्क का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इससे माईन्स, सीमेंट उद्योग और स्टोन क्रशर को छोड़कर सभी अन्य उद्योगों पर एक समान 9 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क लगेगा। पहले उच्च दाब उद्योगों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगता था। उचित पॉवर फेक्टर बनाएं रखने के लिये बिल में छूट और अग्रिम, शीघ्र और ऑनलाइन बिल भुगतान में प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। व़िद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन और भार परिवर्तन की ऑनलाइन सुविधा दी गई है। वर्तमान में उच्च दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1886 करोड़ रूपये की छूट दी गई है।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया गया है। इसमें प्रमाणीकरण एवं नवकरणीय क्रय दायित्व के लिये अलग से दरें तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना पर ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय कर विद्युत दरों में कमी करने का प्रावधान किया गया है। उद्योग में संतुलित भार रखने पर टैरिफ दरों में लोड फेक्टर छूट की सुविधा दी गई है।

उच्च दाब उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी तरह रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक उपयोग की गई ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग की सेवाओं को लोक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल किया गया है। इससे निर्धारित समय पर योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा।

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