लीज संपत्ति पर 14 वर्षों तक वसूला किराया

षडयंत्र रच पावर आफ अटार्नी का किया दुरूपयोग
  पूर्व बिशप, तत्कालीन सचिव, संचालक पर दर्ज हुई ईओडब्ल्यू में एफआईआर
जबलपुर: एनडीटीए एवं जबलपुर डायोसिस के बिशप पी.सी. सिंह अन्य ने पचमढ़ी स्थित संपत्ति को षडयंत्र रचकर अत्याधिक कम दरों पर सतपुड़ा रिसार्ट प्रा.लि. को लीज पर दे दी थी। इसके साथ ही पावर आफ अटार्नी का दुरूपयोग किया। भूमि को 14 वर्षों पर किराये पर देकर स्वंय एवं अन्य को अवैध लाभ पहुुंंचाते हुए एनडीटीए को क्षति पहुंचाई। मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने चर्च आफ नार्थ इंडिया के पूर्व बिशप समेत जबलपुर डायोसिस के तत्कालीन सचिव, संचालक गिरजाघर कमेटी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के मुताबिक नितिन लारेंस  निवासी लोधीपारा चौक, शंकर नगर रोड़, थाना पाढरी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दी गई जिसमें जबलपुर डायोसिस के तत्का. बिशप पी.सी. सिंह द्वारा   कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर संपत्तियों का विक्रय करने की शिकायत की गई थी, जिसमें पंचमढ़ी स्थित संपत्ति का भी उल्लेख था। इसी शिकायत में नागपुर डायोसेशन ट्रस्ट एसोसिएशन (एनडीटीए) के पूर्व पदाधिकारी प्रशांत ए. सत्रालकर, आल सेंट हाउस, बीसीए मैदान के सामने सदर नागपुर द्वारा एनडीटीए एवं जबलपुर डायोसिस के बिशप पी.सी. सिंह द्वारा पचमढ़ी स्थित संपत्ति को षडयंत्र पूर्वक अत्याधिक कम दरों पर सतपुड़ा रिसार्ट प्रा.लि. को लीज पर दिये जाने की शिकायत की गई थी।

जांच के अनुक्रम में एनडीटीए, नागपुर से पचमढी स्थित भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, एन डीटीए, नागपुर द्वारा जबलपुर डायोसिस के तत्कालीन बिशप पी. सी. सिंह को दी गई पावर आफ अटार्नी, उप पंजीयक कार्यालय नर्मदापुर से एम. के. सिंह प्रापर्टी सचिव एवं गिरजाघर कमेटी पंचमढी द्वारा सतपुड़ा रिसार्ट प्रा.लि. के मध्य किये गये किरायेनामा लीज डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि, जबलपुर डायोसिस के तत्का. बिशप पी.सी. सिंह द्वारा पचमढी स्थित संपत्ति को लीज पर देने के पूर्व, अनुमोदन न लेने संबंधी पत्र, एनडीटीए, नागपुर द्वारा उक्क लीज की जानकारी लीज से प्रास राशि, बिशप पी.सी. सिंह द्वारा न दिये जाने संबंधी पत्र आदि दस्तावेजों का संकलन किया गया।

एनडीटीए के शेड्यूल ए के अनुसार पचमढ़ी की संपत्ति पर एनडीटीए का स्वामित्व है। एनडीटीए से जबलपुर डायोसिस एवं भोपाल डायोसिस के पृथक हो जाने पर भी उक्त डायोसिस के क्षेत्राधिकार स्थित संपत्तियों पर एनडीटीए का स्वामित्व है, जबलपुर डायोसिस के बिशप श्री पी.सी. सिंह को जबलपुर क्षेत्र अंतर्गत संपत्तियों के देख-रेख, लीज विक्रय आदि के संबंध में दी गई थी। जांच में पाया गया कि  पी.सी. सिंह तत्का. बिशप जबलपुर डाययोसिस एवं एम. के. सिंह एवं अन्य के द्वारा अमानत में खयानत करते हुए एनडीटीए द्वारा दी गई पावर आफ अटार्नी का दुरूपयोग करते हुए, पचमढ़ी स्थित संपत्ति को छलपूर्वक राजस्व रिकार्ड में गिरजाघर कमेटी पचमढ़ी का दक्षति हुए, उक्त भूमि एवं उस पर बने भवन को सतपुड़ा रिसार्ट प्रा.लि. के मालिक प्रमोद पुरी को 14 वर्षों के किराये पर देकर स्वंय एवं प्रमोद पुरी को अवैध लाभ पहुंचा कर एनडीटीए को अवैध हानि पहुंचाई गई है।  एम के सिंह की मौत हो चुकी है।

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